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आज से हर वाहन के लिए फास्टैग जरूरी, नहीं तो देना पड़ सकता है दोगुना जुर्माना

 

सड़क परिवहन मंत्रालय ने साफ किया है कि यह कदम डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और टोल प्लाजा पर वाहनों के वेटिंग टाइम को कम करने के लिए उठाया जा रहा है. इससे तेल की बचत होगी और लोगों को बिना रुके प्लाजा पार करने को मिलेगा.

एसपीएन, नई दिल्ली। 15 फरवरी की आधी रात से सभी नेशनल हाईवे पर फास्टैग जरूरी हो जाएंगे और कैश में टोल वसूलना बंद कर दिया जाएगा. अगर इसके बाद टोल प्लाजा पर कोई कैश देता है तो क्या होगा? नेशनल हाईवे फी रूल्स 2008 के मुताबिक जिस गाड़ी पर फास्टैग नहीं होगा उसे टोल फीस का दोगुना रकम चुकाना होगा.

फास्टैग को लेकर दो कैटेगरी

केंद्र सरकार ने देश भर में नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया है. सरकार ने फास्टैग को लेकर दो कैटेगरी बनाई हैं. एम कैटेगरी में ऐसे चार पहिया वाहन शामिल हैं जो यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम आते हैं. दूसरी कैटेगरी एन में सामान या सामान के साथ यात्रियों को ले जाया जाता है.

नोटिफिकेशन हुआ जारी

देश के नेशशनल हाइवे पर टोल की वसूली फास्टैग के जरिए अनिवार्य बनाने की डेडलाइन 15 फरवरी 2021 तक बढ़ाई गई थी. वह मियाद आज खत्म हो रही है और 15-16 फरवरी की आधी रात से फास्टैग को देश भर में अनिवार्य किया जा रहा है. इसे लेकर केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है. टोल पर लगने वाले लंबे जाम से निजात पाने के लिए फास्टैग को अनिवार्य करने का कदम उठाया गया है.

आज रात से हो गया लागू

सोमवार से पूरे देश में टोल प्लाजा पार करने के लिए फास्टैग अनिवार्य हो रहा है. केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के आदेश के मुताबिक टू-व्हीलर को छोड़कर सभी वाहनों में आज रात (15-16 फरवरी) से फास्टैग अनिवार्य हो जायेगा.15 फरवरी की आधी रात से फास्टैग नहीं लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर दोगुना टोल टैक्स या जुर्माना देना होगा. फास्टैग लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी.

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