नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास, 40 लाख मुआवजे का दिया आदेश
एसपीएन, भागलपुर : तिहरे हत्याकांड और नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी अमन झा को उम्र कैद की सजा और मृतका के परिजनों को 20 लाख मुआवजे का आदेश दिया गया है.
कुल्हाड़ी और चाकू से की थी हत्या
- शनिवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय स्थित दस कोर्ट भवन में विशेष पॉक्सो के एडीजे 7 एमपी सिंह की अदालत में तिहरे हत्याकांड और नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले की सुनवाई हुई. मामला पुलिस जिला नवगछिया के बिहपुर स्थित झंडापुर ओपी का है, जहां अभियुक्त अमन झा और उसके दो सहयोगियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़िता की कुल्हाड़ी और चाकू से हत्या कर दी. पूरे मामले को लेकर स्पेशल पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजकों ने बताया कि इस मामले में दुष्कर्म व हत्या करने के जुर्म में कई धाराओं के तहत आरोपी को दोषी करार दिया गया.
तीन को पहले हो चुकी है सजा
- 13 गवाहों की गवाही के बाद आरोपी अमन झा को ताउम्र यानी (जीवित रहने तक जेल) कारावास की सजा सुनाई गई. विशेष न्यायाधीश ने अपने निर्णय में पीड़िता को 20 लाख रुपए सहायता कोष से देने का निर्देश दिया है। साथ ही पीड़िता के जिंदा बचे दो भाइयों को भी 10,10 लाख देने की बात कही. बता दें की तिहरे कांड के चार अभियुक्तों में शामिल बाले उर्फ बलराम राय, मोहन सिंह, मोहम्मद महबूबा उर्फ महबूब, कन्हैया झा उर्फ रोहित को पोक्सो की विशेष अदालत ने 20 नवंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. वहीं सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद साह और जयकरण गुप्ता ने दलीलें पेश की.
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