कोर्ट से कस्टडी पैरोल में राजद नेता शहाबुद्दीन को मिली परिजनों से मिलने की इजाजत
पटना, एसपीएन। गैंगस्टर से नेता बने आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पिता के निधन के बाद कोर्ट से पैरोल मांग रहे शहाबुद्दीन को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें 3 दिनों के लिए सशर्त पैरोल दे दिया है. न्यायमूर्ति एजे भंभावी की पीठ ने शहाबुद्दीन को किसी भी 3 दिन में 6-6 घंटे की कस्टडी पैरोल की अनुमति दी है.
सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मिल सकते हैं
वहीं, कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में ही स्थान तय कर परिजनों को जेल अधीक्षक को जानकारी देनी होगी. उसके बाद उस स्थान का पुलिस सत्यापन करेगी और सुरक्षा इंतजाम के साथ मुलाकात की इजाजत देगी. इस दौरान कड़े सुरक्षा इंतजाम के निर्देश भी दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि 30 दिनों के अंदर कोई भी तीन दिन चुन लें. सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच वह परिजनों से मिल सकते हैं.
हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में हैं बंद
उल्लेखनीय है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के उपर अपहरण और हत्या के दर्जनों मामले दर्ज हैं. शहाबुद्दीन बिहार के सीवान में दो भाइयों की तेजाब से नहला कर हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं. 19 सितंबर को पिता की मौत के बाद उनके परिजनों ने कस्टडी पैरोल की मांग की थी. साथ ही कहा था कि अब मां की तबीयत भी खराब है. इस दौरान शहाबुद्दीन से सिर्फ उनकी मां, पत्नी और रिश्तेदार ही मिल सकेंगे. किसी बाहरी व्यक्ति को मिलने की इजाजत नहीं होगी.
पिता की मौत के बाद मांगी थी पैरोल
बिहार के इस बाहुबली और राजद नेता के पिता की 19 सितंबर को मौत हो गई थी जिसके बाद से ही पैरोल को लेकर प्रयास किया जा रहा था इस बीच पिता की मौत के बाद मां के बीमार होने के आधार पर शहाबुद्दीन ने कस्टडी पैरोल की मांग की थी. इस बाहुबली ने अपने घर जाने की मांग की थी लेकिन कोरोना और ट्रेनों का परिचालन बंद होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका है.